धरम नगरी हरिद्वार में शराब ठेकों पर उड़ाई जा रही हैं उपभोकता कानून की धज्जियां आबकारी विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान,,
शराब ठेकों पर धड़ल्ले से खुलेआम उपभोक्ताओं से ओवर रेटिंग के नाम पर लूट,, विरोध करने पर हाथापाई गुंडई के कारण लोगों में दहशत का माहौल,,
ओवर रेट पर ही लेने को सेल्स मैन करते हैं मजबूर,, वरना कर देते हैं पिटाई आबकारी विभाग के कानों में नहीं रेंगती जूं ,,
जगजीत पुर हरिद्वार स्थितशराब ठेके का ताजा मामला आया सामने 135 की बियर दी जा रही है 140 रुपए में बुद्धिजीवी लोगों ने उपभोकता न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने का मन बना लिया है,,
आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें 👇
गौर से देंखे,,,,उपभोक्ता की शिकायतें (कंस्यूमर्स कम्प्लेंट्स)
यदि आप अपने द्वारा खरीदे गए उत्पाद या सेवा के साथ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आप तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं| आप विक्रेता या सेवा को एक कानूनी नोटिस भेज सकते हैं और फिर यदि आवश्यक हो तो एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं
आप एक उपभोक्ता के रूप में शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं?
एक उपभोक्ता शिकायत को उत्पाद (वस्तु) या सेवा के खिलाफ खरीद की तारीख से 2 साल की समय सीमा के भीतर दर्ज किया जा सकता है।
सलाह और मार्गदर्शन
हमारी टीम आपके मुद्दे को समझने और आपके कानूनी विकल्पों पर सलाह देने के लिए आपसे संपर्क करती है।
कानूनी नोटिस का मसौदा (विषय वस्तु) तैयार करना
हमारे कानूनी विशेषज्ञों की टीम आपके डिफ़ॉल्ट (दोषी) विक्रेता को कानूनी नोटिस भेजा जाता है
हम शीर्ष वकीलों के साथ विशेष रूप से काम करते हैं
फिर हम आपके मामले को संभालने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता संरक्षण वकीलों से संपर्क करते है।
उपभोक्ता शिकायत क्या है?
एक उपभोक्ता के रूप में, आपके पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कई अधिकार हैं। यदि किसी विक्रेता ने आपको कोई दोषपूर्ण उत्पाद बेचा है या किसी सेवा प्रदाता ने अपर्याप्त सेवा प्रदान की है, तो आप उपभोक्ता शिकायत दर्ज करके कानून के तहत समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
एक उपभोक्ता शिकायत विक्रेता या सेवा प्रदाता के खिलाफ एक औपचारिक (नियमानुसार) शिकायत है और इसे उपयुक्त उपभोक्ता फोरम (जिसे उपभोक्ता अदालत भी कहा जाता है) के समक्ष दायर किया जाता है। शिकायत तब दर्ज की जाती है जब विक्रेता या सेवा प्रदाता कानूनी नोटिस प्राप्त करने के बाद भी समस्या को सुधारने में असफल रहता है।
शिकायत में आपके द्वारा मांगे गए मुआवजे और राहत के साथ-साथ दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा के बारे में विवरण और दस्तावेजी सबूत ( कागजात शाक्ष्य ) शामिल हैं। भारत में उपभोक्ता न्यायालय अन्य अदालतों से अलग हैं और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विशेष रूप से स्थापित किए गए हैं और इसलिए, त्वरित और प्रभावी कानूनी राहत प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं।
उपभोक्ता शिकायतें दायर करने पर क्या लाभ या उपचार प्राप्त कर सकते हैं
आपके द्वारा भुगतान की गई राशि का पूर्ण धनवापसी।
माल या सेवा की कमी के दोष को ठीक किया जाता है।
दोषपूर्ण उत्पाद का प्रतिस्थापन या बदलाव।
शिकायत दर्ज करने में होने वाली सभी कानूनी लागतों की प्रतिपूर्ति।
किसी भी नुकसान या पीड़ा के लिए मुआवजा (मानसिक पीड़ा सहित) । विक्रेता को उसके अनुचित व्यापार अभ्यास को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है।
शिकायत जिला/राज्य में दर्ज की जा सकती है, जहां विक्रेता अपना व्यवसाय करता है या उस स्थान पर रहता है, या उस स्थान पर जहां खरीद की गई थी या सेवा प्रदान की गई थी।
यदि बिक्री या खरीद ऑनलाइन की गई थी, तो विक्रेता की वेबसाइट पर विवादों से निपटने के लिए सेवा की शर्तों में उल्लिखित स्थान को शिकायत दर्ज करने के लिए चुन लिया जाता है।
भारत में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए कौन चेकलिस्ट (जाँच सूची) कर सकता है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, यदि आप हैं तो आप उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं: –
एक उपभोक्ता – अर्थात एक व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत उपयोग (लेकिन पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक या क्रय – विक्रय उद्देश्यों के लिए नहीं) के लिए सामान खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है।
कोई भी पंजीकृत स्वंयसेवी संगठन जो उपभोक्ताओं की ओर से काम करता है ( द कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया)।
उपभोक्ताओं का एक समूह जिसमें एक समान रुचि है।
एक मृत उपभोक्ता का कानूनी उत्तराधिकारी।
एक उपभोक्ता के रिश्तेदार।
उपभोक्ता के कानूनी अभिभावक, यदि उपभोक्ता नाबालिग है।
भारत में एक उपभोक्ता के रूप में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको अन्य लोगों के बीच निम्नलिखित अधिकारों की गारंटी देता है:
सुरक्षा का अधिकार -किसी भी खतरनाक या संभावित खतरनाक उत्पादों या सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार।
सूचना का अधिकार -आपके द्वारा खरीदे जा रहे उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी का अधिकार।
चुनने का अधिकार -एक उपभोक्ता के रूप में, आप प्रतिस्पर्धी मूल्य बिंदुओं पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच के हकदार हैं, जहां से आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चयन करने में सक्षम हैं।
सुने जाने का अधिकार -यदि किसी विक्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा आपके उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो आपको प्रत्येक जिले में विभिन्न उपभोक्ता अदालतों के माध्यम से अपनी चिंताओं को सुनने और उसका निवारण करने का अधिकार है।
अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध अधिकार -आपको किसी भी प्रकार की अनुचित व्यापार प्रथाओं (परंपरा )के खिलाफ विभिन्न अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि बिल जारी करने से इनकार करना, “नो रिफंड”( वापस न करना ) / “नो बार्गेनिंग” ( सौदा न करना ) / “नो एक्सचेंज”( बदलाव न करना ) पॉलिसियाँ ( नीतिया ), आदि।