देहरादून: उत्तराखंड में शराब की दुकानों की लॉटरी और रिन्यूअल के लिए सरकार द्वारा कम समय देने के मामले में हाईकोर्ट नैनीताल ने आवंटन प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने शासन को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। उत्तराखंड में आबकारी विभाग की नई शराब नीति की घोषित होने के बाद 31 मार्च तक शराब ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया को फाइनल किया जाना था। इसके बाद शराब के शौकीनों को थोड़ा सस्ती शराब मिलना तय माना जा रहा था। हालांकि इन दुकानों के रिन्यूअल और लॉटरी प्रक्रिया के कुछ बिंदुओं से असहमत कारोबारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।