आदतन अपराधी वेद प्रकाश शर्मा को नैनीताल पुलिस ने किया जिला बदर! नैनीताल!
कोतवाली हल्द्वानी की राजपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति वेद प्रकाश शर्मा, पुत्र पप्पू शर्मा निवासी शिव मंदिर राजपुरा हल्द्वानी जो विगत कुछ सालों से शराब की अवैध तस्करी एवं अवैध जुआ/सट्टा लगाने के जुर्म में कई बार जेल जा चुका है इसके पश्चात भी उक्त अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। राजपुरा क्षेत्र में इसका प्रकोप इतना बढ़ गया था कि इसके आसपास के लोग इसकी शिकायत करने से भी कतरा रहे थे, लिहाजा आम जनमानस की सुरक्षा एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से श्री पंकज भट्ट एसएसपी नैनीताल द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी एवम चौकी प्रभारी राजपुरा हल्द्वानी की रिपोर्ट के आधार पर माननीय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल महोदय को उक्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई।
इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई हेतु आदेश निर्गत किए गए। जिस क्रम में आज दिनांक 15 अप्रैल 2023 को कोतवाली हल्द्वानी पुलिस द्वारा उक्त आदतन अपराधी वेद प्रकाश शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा, निवासी शिव मंदिर राजपुरा हल्द्वानी जनपद नैनीताल की सीमा से आगामी 6 माह के लिए जिला बदर किया गया।
आपको बताते चले कि उक्त आदतन अपराधी के विरुद्ध अब तक कुल 7 अभियोग पंजीकृत हैं जो निम्न प्रकार हैं 👇
1- प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या: 369/2018 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम ।
2- प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या: 127 /2019 अन्तर्गत, धारा 60/72 आबकारी अधिनियम ।
3- प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या: 155 / 2019 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम ।
4- प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या: 304 / 2019 अन्तर्गत धारा 60/68 आबकारी अधिनियम ।
5- प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या: 349 / 2019 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम।
6- प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या: 373 / 2019 अन्तर्गत धारा 13 जुआ अधिनियम ।
7- प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या: 458 / 2020 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम।